नेपाल में भारतीय नोटों पर राहत, अब 200 और 500 रुपये करेंसी की अनुमति

Jul 26, 2026 - 18:05
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नेपाल में भारतीय नोटों पर राहत, अब 200 और 500 रुपये करेंसी की अनुमति

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काठमांडू
नेपाल ने भारतीय करेंसी के आने-जाने पर लगी पाबंदियों में ढील दी है। अब भारतीय और नेपाली नागरिक 9 नवंबर 2016 के बाद जारी किए गए 200 और 500 रुपये के भारतीय नोट अपने साथ ले जा सकते हैं।

नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) के मुताबिक, इन नोटों को प्रति व्यक्ति 25,000 रुपये की सीमा तक नेपाल में लाया या ले जाया जा सकता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, नए नियमों के तहत दोनों देशों के नागरिक मौजूदा नियमों का पालन करते हुए मंजूर किए गए करेंसी नोट नेपाल ला सकते हैं।

नोटबंदी के पहले जारी किए नोट रहेंगे प्रतिबंधित
एनआरबी ने अपनी ताजा सूचना में साफ किया है कि 2016 में नोटबंदी से पहले जारी किए गए पुराने भारतीय करेंसी नोट नेपाल में प्रतिबंधित रहेंगे। एनआरबी ने यह भी कहा कि नई व्यवस्था के तहत सिर्फ 9 नवंबर 2016 के बाद जारी किए गए नए डिजाइन वाले 500 रुपये और 200 रुपये के भारतीय नोटों को ही मंजूरी दी जाएगी।

केंद्रीय बैंक ने शुरू में 11 फरवरी को नेपाल राजपत्र (गजट) में यह प्रावधान प्रकाशित किया था। हालांकि, गुरुवार को उसने एक और सूचना जारी करके इसके लागू होने की प्रक्रिया को साफ किया और सीमा पार करेंसी के लेन-देन से जुड़ी चिंताओं को दूर किया।

किन लोगों को होगी इजाजत
एनआरबी के प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल ने कहा कि नेपाली नागरिकों को भारत के अलावा किसी अन्य देश से नेपाल में भारतीय करेंसी लाने की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि नेपाली नागरिकों द्वारा नेपाल से बाहर ले जाई जाने वाली भारतीय करेंसी को सिर्फ भारत ही ले जाया जा सकेगा, किसी तीसरे देश नहीं।

पौडेल ने कहा कि इस नए प्रावधान से नेपाल आने वाले भारतीय पर्यटकों और भारत के साथ व्यापार और कारोबार करने वाले नेपाली नागरिकों को आसानी होगी। यह नियम बदलाव उन पाबंदियों के बाद हुआ है जो 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी की घोषणा के बाद लगाई गई थीं, जब 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट चलन से हटा दिए गए थे।

भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और पर्यटकों का मुख्य स्रोत बना हुआ है, जबकि हजारों नेपाली नागरिक काम, शिक्षा और व्यापार के लिए भारत आते-जाते हैं। एनआरबी ने यह भी बताया कि नेपाली नागरिक और विदेशी पर्यटक बिना कस्टम्स डिक्लेरेशन भरे 5,000 डॉलर तक की विदेशी मुद्रा या दूसरी मुद्राओं में इसके बराबर की रकम नेपाल ला सकते हैं। इस सीमा से ज्यादा रकम होने पर नेपाल पहुंचने पर उसकी जानकारी देनी होगी।

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