‘मैं नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं कर सकता’, मेयर ममदानी का बड़ा बयान, बदले सुर

Jul 22, 2026 - 15:00
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‘मैं नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं कर सकता’, मेयर ममदानी का बड़ा बयान, बदले सुर

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वाशिंगटन
न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने माना कि वो बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं कर सकते. इससे पहले उन्होंने इसके लिए कानूनी सलाह लेने की बात कही थी. अब ममदानी ने कहा कि न्यू यॉर्क, इजरायल के बेंजामिन नेतन्याहू के लिए दुनिया की शीर्ष युद्ध-अपराध अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को लागू नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्होंने केंद्रीय सरकार से ऐसा करने की गुजारिश की। 

इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू सितंबर 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के सेशन में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क जाने वाले हैं। वीडियो में ममदानी ने इजरायली प्रधानमंत्री को ‘युद्ध अपराधी’ बताया और कहा कि न्यूयॉर्क शहर में उनका स्वागत नहीं है। 

न्यू यॉर्क मेयर ने X पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, ‘यह साफ है कि हमारे पास इस वारंट को लागू करने का स्वतंत्र कानूनी अधिकार नहीं है.’ उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) का जिक्र करते हुए कहा, ‘हालांकि, केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है और मैं उनसे ICC में शामिल होने और इस वारंट को लागू करने का आह्वान करता हूं। 

ममदानी ने इस महीने की शुरुआत में न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया था कि वह और शहर का कानूनी विभाग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अगर नेतन्याहू सितंबर में UN महासभा के लिए न्यूयॉर्क शहर आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए या नहीं। 

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट में नेतन्याहू से कहा कि ‘संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने के दौरान उन्हें किसी भी तरह से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.’ पोस्ट में ममदानी का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया गया था। 

ममदानी ने पिछले साल अपने मेयर चुनाव अभियान के दौरान कहा था कि वह गाजा युद्ध में नेतन्याहू की भूमिका को लेकर आपराधिक अदालत के वारंट के तहत शहर की पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश देने की कोशिश करेंगे। 

मंगलवार को अपने वीडियो संदेश में, ममदानी ने कहा कि उनके प्रशासन ने सभी उपलब्ध विकल्पों की समीक्षा की है और यह तय किया है कि शहर गिरफ्तारी वारंट को लागू नहीं कर सकता। 

दुनिया की शीर्ष युद्ध-अपराध अदालत (ICC) ने 2024 में नेतन्याहू और अन्य लोगों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए, जिसमें उन पर गाजा युद्ध के संबंध में मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया गया। 

ICC ने माना था कि नेतन्याहू और इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने मानवीय सहायता को रोककर ‘युद्ध के तरीके के रूप में भुखमरी’ का इस्तेमाल किया है और गाजा में हमास के खिलाफ इजरायल के अभियान में जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाया है – इन आरोपों से इजरायली अधिकारी इनकार करते हैं। 

 

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